चंडीगढ़: हरियाणा,पलवल जिला नगर आयुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि है कि जिन आवेदकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अधूरे दस्तावेज जमा कराये है वे आगामी 31 मार्च तक अपने पूरे दस्तावेज जमा करवाना सुनिश्चित करें। नगर परिषद्/पालिका की द्वारा दस्तावेज कागजात पूरा करने का 31 मार्च तक का समय दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर अपने दस्तावेज नहीं जमा कराता है तो इस समयवधि के बाद अधूरे दस्तावेज वालो के आवेदन रद्द करने की तैयारी नगर परिषद्/पालिका द्वारा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पलवल जिले (पलवल, होडल व हथीन) की शहरी सीमा में 3136 आवेदन नये मकान बनाने एवम मकान कि बढ़ोतरी (इनहास्मैंट) के लिए आये थे, जिनमे से 1064 लाभार्थियों को मकान बनाने कि अनुमति (एलओआइ) दे दी गई है। इनमे से 134 लाभार्थियों का मकान पूरा बन चूका है तथा 295 लाभार्थियों के मकानों का काम प्रगति पर है।इस योजना पर अभी तक लाभार्थियों को लगभग 07 करोड़ अनुदान के रूप में दिया गया है। शेष बचे 2072 आवेदकों के दस्तावेज अधूरे जमा है। अत: शेष बचे हुए आवेदक जल्द से जल्द अपने जरुरी दस्तावेजों को पूर्ण कर के नगर परिषद्/पालिका में जमा कराये एवं अपना एलओआइ जारी कराएं।
जिला नगर आयुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित शिकायत का समाधान करने के लिए जिला नगर आयुक्त के कार्यालय में एक शिकायत केन्द्र भी बनाया गया है। यहां पर शिकायतकर्ता द्वारा सीधे तौर पर इस योजना से संबंधित शिकायत को दर्ज करवा सकता है। इन शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।जमा कराने संबंधी अनिवार्य कागजातप्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाते की कॉपी, जमीन के कागजात, मकान की फोटो, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, वोटर कार्ड, परिवार के आधार कार्ड जमा कराना अनिवार्य है।
अंतिम मौका- नहीं तो फिर आवेदन होंगे रद्द
जिला नगर आयुक्त उत्तम सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन आवेदकों ने दस्तावेज जमा नहीं कराये है उन्हें अंतिम मौके के तौर पर 31 मार्च तक का समय दिया जा रहा है। अधूरे दस्तावेज वाले आवेदकों से अपील की है, वो नगर परिषद्/पालिका में संपर्क कर अपने अधूरे दस्तावेज पूरा करें। 31 मार्च के बाद अधूरे दस्तावेज वाले आवेदन रद्द कर दिए जायेंगे।
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