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हरियाणा में 10 रिश्वत लेते पकडे गए कानूनगो को 4 साल कैद की सजा

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चंडीगढ़, 18 फरवरी - अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पंचकूला की अदालत ने एक सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराते हुए उसे 4 साल कारावास की सजा सुनाई है। हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि अदालत ने दोषी कर्मचारी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दोषी कर्मचारी की पहचान देवेंद्र कुमार कानूनगो के रूप में हुई है, जिसे विजिलेंस टीम ने वर्ष 2016 में रेड के दौरान शिकायतकर्ता से सरकारी कार्य करने के एवज में 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।

अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी को 3 साल कैद सहित 5000 रुपये जुर्माना और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 के तहत 5000 रुपये जुर्माना लगाते हुए 4 साल कैद की सजा सुनाई है।

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