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हरियाणा के कर्मचारियों के लिए खास निर्देश जारी, 20 जनवरी तक लागू रहेंगे

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चंडीगढ़, 4 जनवरी- हरियाणा में कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के मद्देनजर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश 20 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे।

 कार्यालयों में अवर सचिव के स्तर से नीचे के कर्मचारियों की शारीरिक उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी और शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। सभी संबंधित विभागों द्वारा तदनुसार रोस्टर तैयार किया जाए। अवर सचिव, समकक्ष और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को नियमित आधार पर कार्यालय में उपस्थित होना है। विकलांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें घर से काम करना आवश्यक है।

लिफ्ट और गलियारों में भीड़ न हो, इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कर्मचारी कार्यालय में 9 से 10 बजे तक प्रवेश कर सकते हैं और कार्यालय से जाने का समय भी इसी अनुरूप रहेगा। कार्यालय प्रमुख और विभागाध्यक्ष इस पहलू का ध्यान रखेंगे।

कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों को तब तक कार्यालय में आने से छूट दी जाएगी जब तक कि कंटेनमेंट जोन को डि-नोटिफाईड नहीं किया जाता है। वे अधिकारी/कर्मचारी जो कार्यालय में नहीं आ रहे हैं और घर से काम कर रहे हैं, वे हर समय टेलीफोन या संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा, बैठकें, जहां तक संभव हो, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकें, जब तक कि सार्वजनिक हित में अतिआवश्यक न हो, न की जाएं।

सभी अधिकारी/कर्मचारी कोविड-उपयुक्त व्यवहार जैसे बार-बार हाथ धोना/स्वच्छता, फेस मास्क पहनना, सोशन डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना का पालन करें और गलियारों, कैंटीन आदि में भीड़ न हो यह भी सुनिश्चित करें। सरकारी कार्यालय में आगन्तुकों/बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर समुचित रूप से अंकुश लगाया जायेगा। कार्यालय प्रमुखों द्वारा कार्यस्थल की, विशेष रूप से बार-बार छुई जाने वाली सतहों की उचित सफाई और सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।

इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन के लिए मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में एक पत्र सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और मण्डल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्डों, निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों तथा विश्विविद्यालयों के रजिस्ट्रार को जारी किया गया है।

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