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निकिता तोमर हत्याकांड, हत्यारे तौसीफ ने हाईकोर्ट में दी सजा को चुनौती, जुर्माने पर रोक लगी

Nikita-Tomar-Murder-Ballabgarh
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फरीदाबाद- पिछले साल फरीदाबाद के बल्लबगढ़ में सरेआम निकिता तोमर की हत्या हुई थी। वायरल वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था। हत्यारे को उम्रकैद हुई जबकि निकिता के परिजन फांसी की मांग कर रहे थे। अब इस मामले में हत्यारे के परिजन हाईकोर्ट पहुंचे हैं। हत्यारे तौसीफ ने उम्रकैद की सजा को चुनौती दी है और हाईकोर्ट में याचिका को स्वीकार कर किया गया है। जानकारी मिली है कि हाईकोर्ट ने जुर्मानें की राशि वसूलने पर रोक लगा दी है।

फरीदाबाद की  फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी और कोर्ट ने दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अब ये जुरमाना नहीं वसूला जाएगा। जल्द निकिता के परिजनों की इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया आ सकती है। 

बता दें कि गत वर्ष 26 अक्तूबर को निकिता को उस समय गोली मार दी गई थी, जब वह परीक्षा देकर बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज से निकल रही थी। तौसीफ और रेहान ने निकिता को जबरन कार में अगवा करने का प्रयास किया, उसके विरोध करने पर तौसीफ ने उसे सरेआम गोली मार दी थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रात को ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। निकिता का परिवार बल्लभगढ़ में सोहना रोड पर अपना घर सोसायटी में रहता है, जबकि मूलत: हापुड़ (यूपी) के पिलखुआ का निवासी है। इस मामले में दोनों आरोपियों को मार्च में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 


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