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हरियाणा में अब बिना किसी शुल्क के 14 जून तक जमा कर सकते हैं बिजली का बिल 

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चंडीगढ़,1 जून - कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन होने के कारण उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सभी श्रेणी के उन उपभोक्ताओं के बिजली बिलों की देय तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया है जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के भुगतान की देय तिथि 3 मई, 2021 से 7 जून, 2021 के बीच में आती है। ऐसे उपभोक्ता अब बिना किसी शुल्क के 14 जून, 2021 तक अपने बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं।

      यह जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के कारण निगम द्वारा बिजली बिलों के जमा करवाने की अंतिम तारीख 7 जून, 2021 से बढ़ाकर 14 जून कर दी गई है। इसके साथ-साथ निगम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बिजली बिलों के भुगतान के लिए बिजली कार्यालय में जाने की बजाए ऑनलाईन माध्यम से ही बिलों का भुगतान करें।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अपने उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के प्रति सदैव तत्पर है। उपभोक्ता विभाग की वैबसाईट payment.uhbvn.org.in  पर जाकर डैबिट/क्रेडिट कार्ड, नैट बैंकिंग या पेटीएम, गुगल-पे, फोन पे आदि आनलाईन माध्यमों से अपने बिजली बिलों का भुगतान घर बैठे कर सकते हैं।

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