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राष्ट्र्रीय उपभोक्ता दिवस आज, जानें क्या है खास  

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चंडीगढ़,  हरियाणा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग आज 24 दिसंबर को  राष्ट्र्रीय उपभोक्ता दिवस मना रहा है । इस का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरुक करना तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करना है।

सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि उपभोक्ता महत्वूपर्ण बातों को ध्यान में रखें और वे अपने अधिकारों का प्रयोग करें। यदि किसी उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी या ठगी होती है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उस उपभोक्ता को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत वस्तु बनाने/सेवा देने वाली कंपनी की जवाबदेही तय की गई है। इसके साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी शिकंजा कसा गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अनुचित व्यापार/व्यवहार पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई है। जिला फोरम में एक करोड़ रुपये तक, राज्य आयोग में एक करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक तथा राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की कीमत से संबंधित विवादों को दायर किया जा सकता है।

 प्रवक्ता ने बताया कि नए अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जो माल को वापस बुलाने, सेवाओं को वापस लेने, रिफंड उपलब्ध कराने और मामलों की जांच/भ्रामक विज्ञापनों की जांच करने का अधिकार देता है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता को हमेशा बीमा पॉलिसी की नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहि और बेहतर होगा कि फॉर्म स्वयं ही भरें। इसके अलावा, उपभोक्ता सोने के आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क का निशान जरूर देख लें।

 प्रवक्ता ने बताया कि नाप-तोल से सम्बन्धित शिकायत के लिए उपभोक्ता अपने जिले के लीगल मेट्रोलॉजी इंस्पेक्टर के पास शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता द्वारा वस्तु की खरीद करते समय उचित रसीद अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए, जो उन्हें सेवा/उत्पाद में कमी पाए जाने पर अपना दावा दर्ज करने में मदद करती है। कभी भी वस्तू का अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा कीमत न दें।

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