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बरोदा उप-चुनाव- कोरोना के मरीज भी कर सकेंगे मतदान लेकिन कैसे, जानें

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चण्डीगढ़, 6 अक्टूबर- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी  अनुराग अग्रवाल ने कहा कि निर्वाचन विभाग बरोदा के उप-चुनाव को स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष व सुरक्षित तरीके से आयोजित करवाने के लिए कटिबद्ध हैं और इसी कड़ी में कोविड-19 पोजिटिव मरीज मतदाताओं, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल वैलेट के माध्यम से मतदान करवाने की सुविधा दी जाएगी। 

अग्रवाल आज यहां बरोदा उप-चुनाव को आयोजित करवाने के उदेश्य से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मतदाताओं को पोस्टल वैलेट की सुविधा पहली बार बरोदा के उप-चुनाव में दी जा रही है। इसी प्रकार, बरोदा चुनाव को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से आयोजित करवाने के लिए 57 अतिरिक्त मतदान केन्द्र बनाए गए हैं जबकि इससे पहले बरोदा विधानसभा में कुल 223 मतदान केन्द्र थे जो अब बढक़र 280 मतदान केन्द्र हो गए हैं ताकि कोविड-19 के चलते मतदाताओं को मतदान करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हों।

         उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार या मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति आचार संहिता की उल्लंघना करता है तो उसकी शिकायत सी-विजिल ऐप्प के माध्यम से उसी समय वीडियो या फोटो के माध्यम से अपलोड कर भेज सकता है और इस बारे में मूल्यांकन टीम द्वारा कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि उप-चुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सी-विजिल ऐप्प को डाऊनलोड करवाएं। इसके अलावा, उल्लंघना करने वाले लोगों की शिकायत हेतू हैल्पलाईन नंबर 1950 भी है, जो 24x7 चालू हैं।

 अग्रवाल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूचित करते हुए कहा कि बरोदा के उप-चुनाव में स्थापित किए गए प्रत्येक मतदान केन्द्र से लाइव-वेब-कैम-कास्ट को भी करवाया जाएगा ताकि मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केन्द्र पर निगरानी रखी जा सकें। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में निर्वाचन विभाग द्वारा उपलब्ध व निर्धारित तकनीक का पूरा सहयोग लिया जाएगा।

         इसी प्रकार, उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते निर्धारित मानदण्डों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग को भी राजनीतिक दलों द्वारा जनसभाओं में बनाए रखा जाना चाहिए। वहीं, उप-चुनाव के मतदान के दिन कोविड-19 से बचाव के लिए निर्धारित मानदण्डों को अपनाया जाएगा और सभी मतदान केन्द्रों को मतदान से एक दिन पहले सैनेटाईज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों में साबुन, सैनेटाइजर, मास्क की उपलब्धतता के साथ-साथ मतदाताओं को दस्तानें मुहैया करवाएं जाएंगें ताकि वे महामारी से सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा, मतदाताओं की मतदान केन्द्र पर थर्मल स्कैंनिंग भी की जाएगी। यदि किसी मतदाता का शारीरिक तापमान दो बार थर्मल स्कैंनिंग के उपरांत भी अधिक आता है तो ऐसे मतदाता को टोकन उपलब्ध करवाया जाएगा और वह सायं को मतदान समय के अंतिम एक घंटे के दौरान अपने मत का प्रयोग कर पाएगा।

         बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों व शंकाओं के उत्तर भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने दिए और बताया कि 25 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है और अब किसी भी मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति आज यानि 6 अक्तूबर, 2020 को रात 12.00 बजे तक अपने नाम को मतदाता सूची में सूचीबद्ध करवाने के लिए आवेदन करता है तो उसका नाम सत्यापित करके दर्ज किया जाएगा अन्यथा अंतिम मतदाता सूचियों में किसी भी प्रकार का अब कोई बदलाव नहीं होगा। 

         उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव आचार संहिता की किसी भी प्रकार से उल्लंघना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आचार संहिता पूरे सोनीपत जिला में लागू है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करते हुए यह भी कहा कि सभी राजनीतिक दल इस उप-चुनाव के दौरान सदभावना व सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाए रखें ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहें।

         बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री जयवीर सिंह आर्य व संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अपूर्व कुमार सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जननायक जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई (एम), इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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