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250 करोड़ का होटल साढ़े 7 करोड़ में बेंचा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी पर FIR के आदेश 

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नई दिल्ली- सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने  अटल सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। शौरी पर आरोप है कि ढाई सौ करोड़ रूपये का होटल इन्होने 7.52 करोड़ रुपये में बेंच दिया। 

कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि राजस्थान के उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल को राज्य सरकार को सौंप दिया जाए। अदालत ने यह आदेश लक्ष्मी विलास होटल को बाजार मूल्य से बहुत कम दाम में बेचने के मामले में दिया है। इस होटल को पहले भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाया जाता था, मगर 2002 में इसे भारत होटल्स लिमिटेड को बेच दिया गया, जो अब ललित ग्रुप ऑफ होटल्स चलाता है।

अदालत ने कहा कि उन्हें अरेस्ट वारंट के जरिए तलब किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने उदयपुर जिला कलेक्टर को होटल को तुरंत कब्जे में लेने के लिए आदेश दिए। बता दें कि अरुण शौरी 1999-2004 के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार में केंद्रीय संचार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं विनिवेश मंत्री थे। 
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