पलवल -, 02अप्रैल। उपायुक्त नरेश नरवाल ने कहा कि जिला में विदेश या देश के अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की सूचना तुरंत प्रशासन को दी जाए ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, नंबरदार, चौकीदार आदि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ क्षेत्र के लिए नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट व सुपरवाइजरी अधिकारी को भी यह रिपोर्ट कर सकते हैं।
श्री नरेश नरवाल ने कहा कि जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम नंबर के अतिरिक्त एसडीएम व बीडीपीओ कार्यालय को भी इस संदर्भ में सूचित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है। इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। इसलिए सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया है और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए लगातार जागरूक भी किया जा रहा है।
उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन के टोल फ्री नंबर 950 व स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर 108 के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के नंबर 01275-298052, कैंप आफिस 01275-248901 पर भी बाहर से आने वाले व्यक्तियों के बारे में तुरंत सूचना उपलब्ध कराए। ऐसे में गांव में प्रशासन के अंग सभी व्यक्तियों को इस बात के लिए सजग रहना होगा कि उनके आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति न आए जिसका कोरोना संक्रमण का अंदेशा हो। जिला के कई गांवों में बाहर से व्यक्तियों के आने की सूचना प्रशासन के पास आ रही है।
खबर नंबर दो
जमात की सूचना प्रशासन को न देने पर डीसी ने किए पांच सरपंच निलंबित
- जिलाधीश एवं उपायुक्त नरेश नरवाल ने जारी किए सरपंचों के निलंबन के आदेश, लापरवाही के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पांच नंबरदारों व चौकीदारों को कारण बताओ नोटिस जारी
पलवल, 02 अप्रैल। जिलाधीश एवं उपायुक्त नरेश नरवाल ने जिला के पांच गांव नामत: हूंचपुरी कलां, मठेपुर, दुरैंची, छांयसा व महलूका के सरपंचों को तुंरत प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही हथीन थाना क्षेत्र के लिए नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट, इन गांवों के नंबरदारों व चौकीदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिलाधीश ने यह कार्रवाई संबंधित सरपंचों, नंबरदारों व चौकीदारों को कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए गांव में बाहरी व्यक्तियों के आने की सूचना प्रशासन को न देने के कारण की है।
जिलाधीश एवं उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हूंचपुरी कलां के सरपंच नासिर हुसैन, छांयसा की सरपंच सुनीता, दुरैंची के सरपंच समसुद्दीन, मठेपुर की सरपंच सीमा रानी, महलूका की सरपंच ललतेश कुमार को निलंबित करते हुए पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच को संपूर्ण रिकार्ड व पंचायत की चल-अचल संपत्ति सौंपने के आदेश दिए। जिलाधीश के तुरंत प्रभाव से लागू इन आदेशों की आगामी कार्यवाही में उपमंडल अधिकारी (ना.) हथीन को नियमित जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
वहीं जिलाधीश ने बांग्लादेश से आए 10 व्यक्तियों व उनके साथ दो भारतीय (एक असम व एक बिहार से) की जमात की छांयसा, मठेपुर, दुरैंची, महलूका व हुंचपुरी में हुुए आवागमन को लेकर आवश्यक कार्यवाही न करने पर हथीन थाना क्षेत्र के लिए नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं हथीन के नायब तहसीलदार कुलवंत सिंह से भी जवाब तलब किया है। साथ हूंचपुरी के नंबरदार अली मोहम्मद, महलूका के नंबरदार आस मोहम्मद, दुरैंची के नंबरदार न्याज मोहम्मद, मठेपुर के नंबरदार तोता राम व छांयसा के नंबरदार मुबारिक हुसैन को भी जमात के संबंध समय पर सूचना प्रशासन को न देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण का जवाब मांगा है।
इसी तरह गांव में जिला प्रशासन की प्रथम कड़ी चौकीदारों की ओर से भी विदेशी जमात से स्थानीय लोगों को कोविड-19 बीमारी के संक्रमण होने के अंदेशे के बावजूद प्रशासन को सूचना न देने की लापरवाही मिली। जिला कलेक्टर एवं उपायुक्त नरेश नरवाल ने गांव छांयसा के चौकीदार धर्मपाल, मठेपुरा के चौकीदार हकमुद्दीन, दुरैंची के चौकीदार फकरूद्दीन, महलूका के चौकीदार संजय व हूंचपुरी के चौकीदार हरीचंद को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह से भीतर जवाब मांगा है।
खबर नंबर तीन
कोरोना पोजीटिव केस मिलने पर पांच गांव कंटेनमेंट व साथ लगते छ: गांव बफर जोन घोषित
- जिलाधीश एवं उपायुक्त नरेश नरवाल ने जारी किए आदेश, डोर टू डोर सर्वे के लिए 25 टीमों का गठन, गांवों में आवाजाही की होगी मनाही, कानून व्यवस्था के लिए ग्रामवार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
पलवल, 02 अप्रैल। जिलाधीश एवं उपायुक्त नरेश नरवाल ने पलवल जिला में कोरोना संक्रमण के तीन नए केस पोजीटिव मिलने पर हथीन उपमंडल के पांच गांव नामत: छांयसा, मठेपुर, दुरैंची, महलूका व हूंचपुरी कलां को कंटेनमेंट जोन तथा साथ लगते छ: अन्य गांव जोकि हूंचपुरी खुर्द, खेड़ली ब्राहमण, स्वामीका, मीरपुर, रंसिका व मनकई को बफर जोन घोषित करते हुए कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के जिला कंटेनमेंट प्लान के तहत आवश्यक प्रोटोकॉल लागू करने के आदेश जारी किए है।
जिलाधीश ने आदेशों में ऐसे हालात से निपटने के लिए सभी संदिग्ध लोगों की स्क्रीनिंग, जांच, क्वारेंटाइन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग तथा जनस्वास्थ्य से जुड़े अन्य कार्यों को तुरंत प्रभाव से कराने तथा कंटेनमेंट जोन के सभी गांवों को सील करने के आदेश दिए है। इन गांवों में डोर टू डोर लोगों की थर्मन स्कैनिंग करने के लिए आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की 25 टीम (50 घरों पर एक) का गठन किया गया है। पांच आंगनवाड़ी सुपरवाइजर व दो सीडीपीओ भी निगरानी के लिए नियुक्त की गई है। वहीं कंटेनमेंट व बफरजोन के सभी गांवों को पूर्णतया सेनेटाइज कराने के आदेश भी दिए गए है।
जिलाधीश ने इन गांवों व एनजीएफ इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश भी जारी किए है। जिलाधीश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 22(1) व 23 (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव छांयसा के लिए अशोक कुमार, उपमंडल अभियंता दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, मठेपुर के लिए विनोद कुमार प्रिंसिपल आईटीआई हथीन, गांव दुरैंची के लिए बलकार सिंह उपमंडल अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग डिविजन नंबर दो हथीन, गांव महलूका के लिए अरशद खान उपमंडल अभियंता पंचायती राज हथीन, गांव हूंचपुरी के लिए प्रताप सिंह प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान उटावड़ तथा एनजीएफ इंजीनियरिंग कॉलेज मथुरा रोड पलवल के लिए मनोज जिला योजना अधिकारी व संजय गुप्ता जिला सांख्यिकी अधिकारी ड्यूटी मजिस्ट्रेट होंगे।
खबर नंबर चार
लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कंपनी निदेशक व कर्मचारियों पर मामला दर्ज
पलवल, 02 अप्रैल। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन की अनुपालना में जिलाधीश एवं उपायुक्त नरेश नरवाल द्वारा धारा 144 के बावजूद गांव पातली खुर्द स्थित आरबीएस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम बंद न करने पर संबंधित कंपनी के निदेशक व दो कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जिलाधीश द्वारा पलवल थाना क्षेत्र के लिए नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार रोहताश की शिकायत पर कंपनी के निदेशक गौरव जटवानी, सुपरवाइजर रामबीर व गार्ड कृष्ण के खिलाफ धारा 188, 210 व 34 आईपीसी के तहत पलवल थाना में मामला दर्ज किया गया है।
तहसीलदार रोहताश की शिकायत में बताया गया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोडक़र सभी प्रतिष्ठान्नों व औद्योगिक इकाईयों को बंद रखने के आदेश है लेकिन संबंधित कंपनी की ओर से लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा था। जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर मौजूद कर्मचारियों से किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जिसके चलते ड्यूटी मजिस्ट्रेट के नाते आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर संबंधित कंपनी के निदेशक व कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई आरंभ कर दी है।
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