नई दिल्ली: राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ अपना फैसला सुना रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सहित सभी पांच जजों ये याचिका ख़ारिज की। चीफ जस्टिस ने माना कि बाबर के समय में ये मस्जिद बनाई गई थी। एक खबर और मिल रही है जिसमे निर्मोही अखाड़े के दावे को भी ख़ारिज कर दिया गया है।
फैसला पढ़ते हुए सीजेआई ने कहा कि बाबरी मस्जिद को मीर तकी ने बनाया था। कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा है कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं की यह आस्था और उनका यह विश्वास की भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, यह निर्विवाद है। कोर्ट के मुताबिक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है।
सीजेआई ने कहा की खुदाई के साक्ष्यों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। खुदाई में इस्लामिक ढांचे के सबूत नहीं मिले थे. सीजेआई ने यह भी कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू वहां राम चबूतरे और सीता रसोई पर पूजा होती रही थी।
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