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हरियाणा में अब मेयर की तर्ज पर होगा नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव

Manohar Lal presiding over the meeting of State Cabinet in Chandigarh
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चंडीगढ़, 16 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। 
संशोधन के अनुसार, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष का चुनाव अब नगर निगमों के मेयर के चुनाव की तर्ज पर राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में पात्र मतदाताओं द्वारा सीधा करवाया जाएगा। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि  हाउस ऑफ द पीपल तथा किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों को नगर निगम की तरह इस चुनाव तथा उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में मतदान का अधिकार नहीं होगा। 

इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है कि मौजूदा प्रावधानों के अतिरिक्त या पालिका अधिनियम की धारा 25 में वर्णित किसी भी बैठक के बजाय छ: महीने में एक बार कम से कम तीन दिन का सत्र बुलाया जाए। मंत्रिमंडल द्वारा इस उद्देश्य के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 52 को भी स्वीकृति प्रदान की गई। 

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