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मर्जी से शादी-शुदा महिला से सम्बन्ध बनाना रेप नहीं, कोर्ट ने आरोपी को किया बाइज्जत बरी

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नई दिल्ली: देश भर में हर रोज दुष्कर्म के ऐसे मामले आते हैं जिनमे कोई महिला किसी पर रेप का आरोप लगा देती है और उस पर लगाती है जिसके साथ वो काफी समय तक रोमांस कर चुकी है। हरियाणा के जगाधरी से एक ऐसा ही मामला आया है जहाँ एक शादीशुदा महिला ने एक साथी पर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था लेकिन दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने ये कहते हुए बरी कर दिया कि शादी-शुदा महिला अपना भला-बुरा अच्छी तरह से जानती है और   पति से तलाक लिए बिना अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहकर बनाए गए संबंध दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आते। 

एक साल पहले महिला थाने में दर्ज हुए मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पायल बंसल की कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपित को बरी कर दिया। एडवोकेट प्रवीन राणा ने बताया कि कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान आधा दर्जन लोगों की गवाही हुई।

 महिला ने जो मामला दर्ज करवाया था उसमे लिखा था कि वो ब्यूपार्लर चलाती थी और हर रोज उसका पति उसे पार्लर पर छोड़ कर जाता था। कुछ समय बाद उसने स्कूटी खरीद ली और उससे पार्लर पर आने जाने लगी। एक दिन स्कूटी ख़राब हो गई तो उसे किसी मकैनिक के पास ले गई। मकैनिक ने स्कूटी ठीक कि लेकिन वो महिला के घर आने जाने लगा और मौका पाकर उसके साथ जादू टोना कर दिया। कुछ दिन बाद महिला ने किराए का मकान ले लिया और अपनी बच्चों संग अलग रहने लगी जहाँ मकैनिक आता और कई कई दिन तक रहता। हफ्ते में एक बार ही वो अपने घर जाता बाकी समय महिला के साथ रहता। महिला के मुताबिक़ मकैनिक ने  कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज मिला उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट में महिला की एक भी नहीं चली और आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। 
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