पलवल, 14 अगस्त। 79 वें स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 15 अगस्त को सुरक्षा के दृष्टिगत जिला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, तथा जिला के उपमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन स्थलों सतेत अन्य संबंधित स्थलों पर में ड्रोन व पैरा ग्लाइडर आदि उड़ाने व इसके माध्यम से फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी इत्यादि किए जाने पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश द्वारा संबंधित स्थानों पर असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन, ग्लाईडर आदि उड़ाकर किसी भी प्रक्रिया की अप्रिय घटना को अंजाम देने की आशंका के मद्देनजर धारा 163 लागू की गई है।

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