रविवार और गजेटेड हॉलिडे के दिन नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे। उप चुनाव के लिए मतदान रविवार 15 जून को होगा। उल्लेखनीय है कि जिला पलवल की पंचायती राज संस्थाओं के 33 पंच व 3 सरपंच के उप चुनाव प्रस्तावित हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ द्वारा हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के नियम 24 के अंतर्गत सोमवार को नामांकन आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उप-चुनाव की अधिसूचना के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के उन क्षेत्रों में जहां उप चुनाव होने हैं, आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसकी सभी को पालना करनी होगी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता की प्रति हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट एसईसीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटईन से भी डाउनलोड की जा सकती है।
जिला की इन ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित हैं 33 पंच व 3 सरपंच पद के उप-चुनाव :
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिला पलवल में 33 पंच व 3 सरपंच के उप चुनाव प्रस्तावित हैं। उन्होंने बताया कि जिला के खंड पृथला की ग्राम पंचायत कटेसरा (वार्ड 2), सदरपुर (वार्ड 5), छपरोला (वार्ड 1), सोफ्ता (वार्ड 1), खंड पलवल की ग्राम पंचायत चिरावटा (वार्ड 3), दहलाका (वार्ड 2), घुघेरा (वार्ड 4), परौली (वार्ड 6), रजोलका (वार्ड 1 व 7), खंड हथीन की ग्राम पंचायत चिल्ली (वार्ड 8), धीरनकी (वार्ड 4 व 5), दुरैंची (वार्ड 2), घुड़ावली (वार्ड 10), मलोखड़ा (वार्ड 8), मोहदमका (वार्ड 4), पावसर (वार्ड 4), मलाई (वार्ड 13), मंडकोला (वार्ड 4), गुराकसर (वार्ड 3), खंड बडौली की ग्राम पंचायत अच्छेजा (वार्ड 10), भोलड़ा (वार्ड 4), भूड़ (वार्ड 2), फरीजराबाद मीसा (वार्ड 12), कुशक (वार्ड 2), माला सिंह फार्म (वार्ड 2), नंगलिया (वार्ड 6), बडौली (वार्ड 17), खंड हसनपुर की ग्राम पंचायत अजीजाबाद (वार्ड 2) तथा खंड होडल की ग्राम पंचायत दीघोट (वार्ड 1), गोपालगढ़ (वार्ड 4) तथा मित्रोल (वार्ड 6) में पंच पद तथा खंड पलवल की ग्राम पंचायत अल्लीका तथा खंड हथीन की ग्राम पंचायत जनाचौली व लडमाकी में सरपंच पद के उप चुनाव प्रस्तावित हैं।
यह है उप चुनाव की नामांकन का शेड्यूल :
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि सोमवार 19 मई को नामांकन आमंत्रित करने के लिए नोटिस प्रकाशित किया जाएगा। शनिवार 24 मई से शुक्रवार 30 मई तक प्रात: 10 से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जांएगे और नामांकन पत्रों की सूची चस्पा की जाएगी। शनिवार 31 मई को सुबह 10 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। सोमवार 2 जून को सांय 3 बजे तक उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लिया जा सकता है और इसी दिन दोपहर बाद 3 बजे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद रविवार 15 जून को सुबह 8 बजे से सांय 6 बजे तक मतदान होगा और इसी दिन मतगणना होगी और परिणाम की घोषणा की जाएगी। कहीं भी पुन: मतदान की स्थिति बनती है तो मंगलवार 17 जून को पुन: मतदान करवाया जाएगा और परिणाम घोषित किए जाएंगे।
पंच-सरपंच पद के लिए शैक्षणिक योग्यता :
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंच-सरपंच पद का चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। पंच-सरपंच का चुनाव लड़ने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए दसवीं अनिवार्य योग्यता तय की गई है, जबकि महिला (सामान्य) और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए योग्यता आठवीं होगी। हालांकि, पंच पद के लिए चुनाव लडऩे वाली अनुसूचित जाति वर्ग की महिला उम्मीदवार के मामले में न्यूनतम योग्यता पांचवीं पास होगी।
पंच पद के लिए 50 हजार है निर्धारित खर्च सीमा, सरपंच के लिए 2 लाख :
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव के तहत पंच पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 50 हजार रुपए और सरपंच पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर उपायुक्त या राज्य चुनाव आयोग की ओर से अधिकृत अधिकारी के पास जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे उसका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए उसे स्थानीय हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में पूरी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी।
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