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राष्ट्रीय लोक अदालत में 50837 केसों में से 42164 का आपसी सहमति से हुआ निपटान

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फरीदाबाद, 14 दिसंबर। सीजेएम कम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ऋतु यादव ने कहा कि आज शनिवार को हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं न्यायमूर्ति पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ अरुण पल्ली के दिशा निर्देशानुसार हरियाणा प्रांत में प्रत्येक जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 

जिला के सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप गर्ग की अध्यक्षता एवं दिशा निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जहां विभिन्न अदालतों में विचाराधीन केसों का लोगों की आपसी सहमति निपटारा किया गया है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऋतु यादव की देखरेख में आज जिला अदालत सेक्टर -12 में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 17 बेंच लगाए गए जिनमें संदीप गर्ग जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह  अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ज्योति लंबा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विजय जेम्स अतिरिक्त प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, जितेंद्र सिंह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नवीन कुमार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनिल कुमार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सौरभ शर्मा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अमितेंद्र सिंह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रजत कुमार कनौजिया न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दीपक यादव न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोमल न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रेरणा आर्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी तरुण चौधरी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी हिमानी सागर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियंका वर्मा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नीतिका भारद्वाज न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की बेंच बनाई गई जिनमें 50837 केस रखे गए  जिनमें से कुल 42164 केसों का निपटारा आपसी सहमति से लोक अदालत द्वारा किया गया जिनमें मोटर वाइकल दुर्घटना 60,छोटे-मोटे  अपराधिक मामले 6013, चेक बाउंस 1717, बिजली से संबंधित 336, समरी चालान 24636,श्रमिक विवाद 10 केस, वैवाहिक संबंधित 381, दीवानी 4054, बैंक रिकवरी 342, रेवेन्यू 4615 का निपटारा आपसी सहमति से किया गया और सभी व्यक्ति अपने अपने कैस के फैसले से संतुष्ट होते हुए खुशी-खुशी अपने घर गए।

सीजेएम रितु यादव ने बताया कि आज की लोक अदालत में लोगों का ट्रैफिक केसों को लेकर लोगों का रुझान रहा यानी की इस लोक अदालत  में अधिक से अधिक ट्रैफिक चालान से संबंधित केसों का निपटारा किया गया मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बताया कि इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक जनरल हेल्थ चेकअप कैंप अमृता हॉस्पिटल सेक्टर-82 फरीदाबाद के सहयोग से आयोजित किया गया जिसमें डॉक्टर मोहित तेवतिया कोऑर्डिनेटर श्वेता जैन वह उनका स्टाफ अमृता हॉस्पिटल की तरफ से उपस्थित रहे जिसमें वकीलों ने लिटिगेंट्स ने स्टाफ कोर्ट आदि ने अपना अपना चेकअप कराया इसके साथ-साथ अमृता हॉस्पिटल द्वारा 40 वर्ष से ऊपर की महिलाओं का मैमोग्राफी भी किया गया न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि लोक अदालत में फैसला होने पर जिसकी सुप्रीम कोर्ट तक कोई अपील नहीं होती कोर्ट फीस वापस हो जाती है तथा केस का फैसला हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है जिससे पैसे व समय की बचत होती है तथा आपस में प्यार भाव बना रहता है।

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