उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 3 जुलाई को सीनियर सेकेंडरी की रि-अपीयर की परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। वहीं 4 जुलाई से 11 जुलाई तक सेकेंडरी की पूर्ण विषय, अंक सुधार व रि-अपीयर की परीक्षाएं करवाई जाएंगी।
जिलाधीश नेहा सिंह ने बोर्ड की इन परीक्षाओं को सुचारु, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के दृष्टिगत जिला क्षेत्र में स्थापित किए गए परीक्षा केद्रों पर परीक्षा के समय आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 लागू कर दी है। जिलाधीश ने आदेश जारी कर जिला में स्थापित किए गए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों के मुक्त आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया दिया है।
जिलाधीश नेहा सिंह द्वारा जारी आदेशों के तहत जिला में स्थापित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों के मुक्त आवागमन के साथ-साथ फोटोस्टेट मशीनों, जेरॉक्स मशीनों, फैक्स मशीनों, डुप्लीकेटिंग मशीनों आदि के संचालन और आग्नेयास्त्रों, तलवारों, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाडी, जेली, चाकू जैसे अपराध के हथियारों को ले जाने वाले तथा पांच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर पूरी तरह रोक रहेगी।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों तथा सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति इन आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत दंड का भागी होगा।
इन स्कूलों को बनाया गया है परीक्षा केंद्र -
जिला उपायुक्त एवं जिलाधीश नेहा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राजकीय वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय, आगरा चौक, पलवल, राजकीय कन्या वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय, जीटी रोड, आगरा चौक, पलवल, जेसीबी मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जीटी रोड(एनएच-2), स्वामी विकेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रेलवे रोड, शांति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नजदीक रेलवे स्टेशन और स्वीट एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नजदीक अनाज मंडी, शिव कॉलोनी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की ये परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी।
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