पलवल, 29 नवंबर। जिलाधीश नेहा सिंह ने जिला में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 02 व 03 दिसंबर 2023 को विभिन्न दो सत्रों (क्रमश: 02 दिसंबर को दोपहर 03 बजे से सायं 05.30 बजे तक लेवल-3 पीजीटी तथा 03 दिसंबर को प्रात: 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक लेवल-2 टीजीटी और 03 दिसंबर को ही दोपहर 03 बजे से 05.30 बजे तक लेवल-1 पीआरटी) में आयोजित की जाने वाली हरियाणा शिक्षक पात्रता की परीक्षा हेतु जिला क्षेत्र में स्थापित किए गए परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा को पारदर्शी व शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने व कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में आपराधिक प्रक्रिया-1973 के तहत धारा-144 लागू कर दी गई है। जिलाधीश ने परीक्षा केद्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों का आवागमन तथा फोटो स्टेट मशीनों का प्रयोग भी निषेध कर दिया है। परीक्षा के दौरान केंद्रों परिसर में मोबाइल फोन आदि का प्रयोग भी वर्जित रहेगा।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार जिला क्षेत्र में स्थापित किए गए विभिन्न 15 परीक्षा केंद्रो के आस-पास 200 मीटर के दायरे में आपराधिक प्रक्रिया-1973 के तहत धारा-144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 02 दिसंबर को दोपहर 01 बजे से सायं 06 बजे तक और 03 दिसंबर को प्रात: 08 बजे से सायं 06 बजे तक इस दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों के आवागमन और फोटो कॉपी करने वाली मशीनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी किए गए आदेशानुसार परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 मीटर के क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों के इक_ा होने, अपराध के हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासी, चाकू और अन्य हथियार व नकल के लिए सामग्री ले जाने पर रोक लगाई गई है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मियों पर लागू नही होंगे। जारी आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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