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अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर होगी सख्त कार्यवाही : DC नेहा सिंह

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पलवल, 24 मई। अर्बन एरिया एक्ट के साथ-साथ रूल 7ए के नियमों का उल्लंघन करने वाली कॉलोनियों पर प्रशासन की ओर से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए। जिला के किसी भी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को पनपने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए। 

उपायुक्त नेहा सिंह ने यह निर्देश बुधवार को जिला सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित अपने कार्यालय में अधिकारियों की जिला टास्क फोर्स की बैठक लेकर अब तक की गई कार्यवाही की समीक्षा करते हुए दिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वे पूर्ण एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ बैठक में उपस्थित होवें। उन्होंने संबंधित एसडीएम को भी अपने-अपने क्षेत्र में डिमोलिश ड्राइव चलाने के लिए निर्देशित किया।  

उपायुक्त नेहा सिंह कहा कि पुलिस विभाग अवैध कॉलोनियों में किए गए डिमोलेशन के संबंध में संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ब्यौरा प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिला में कहीं भी नियुक्त किए जाने वाले ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिसकर्मियों और अवैध कॉलोनियों की तोडफोड के दौरान डीटीपी व अन्य अधिकारियों के साथ महिला पुलिसकर्मी को नियुक्त करना सुनिश्चित करें। 


डीसी ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा नगर परिषद के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि नियमों के अनुसार अवैध कॉलोनियों में बिजली के कनैक्शन नहीं दिए जाने और जो बिजली के कनैक्शन पहले से चल रहे है उन्हें तुरंत प्रभाव से काटा जाए तथा इसकी रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित एसडीएम अपने-अपने उपमंडल में अवैध कॉलोनियों को तोडने की दिशा में कार्यवाही अमल में लाएं और उसकी एक्सन टेकन रिपोर्ट प्रतिमाह भेजना सुनिश्चित करें। 

अवैध निर्माण हटाने के संदर्भ में डीटीपी अपने शैड्यूल को संबंधित एसडीएम के साथ जरूर शेयर करें। डिमोलिश ड्राइव के दौरान पुलिस विभाग की जिम्मेवारी है कि वह पर्याप्त पुलिस फोर्स की नियुक्ति सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि आगामी दो दिनों के अंदर-अंदर बिजली व नगर परिषद के अधिकारी गत 18 जनवरी 2023 से अब तक की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। एसडीएम अपने-अपने उपमंडल में नियमित तौर पर अधिकारियों के साथ बैठक लेते रहें, कंट्रोल एरिया में किसी भी स्थिति में अवैध कॉलोनी पनपनी नहीं चाहिए।

उपायुक्त नेहा सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि डीटीपी की ओर से कंट्रोल एरिया या अर्बन एरिया में अवैध निर्माण की सूचना आने पर कार्यवाही की जाए। इन अवैध कॉलोनियों कर रजिस्ट्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाना अधिकारियों की जिम्मेवारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों पर संबंधित एसडीएम और बीडीपीओ कार्यवाही करें। 

सडक़ मार्ग के दोनो और 30-30 मीटर तक तथा राष्टï्रीय राजमार्ग के दोनो ओर 100-100 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण पर कार्यवाही करने की जिम्मेवारी डीटीपी की है तथा इसके अलावा अन्य स्थानों पर अवैध निर्माण पर कार्यवाही करने की जिम्मेवारी लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता की होगी। 

नगर परिषद के 5 किलोमीटर के बाहर के क्षेत्र तक की जिम्मेवारी डीटीपी की तथा अन्य क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की जिम्मेवारी होगी। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में आगामी कार्यवाही पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। 

उपायुक्त ने पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि डिमोलिश ड्राइव के दौरान पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हर हाल में होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही करने के संबंध में शक्तियों का एक्सरसाइज करें। इस दौरान जिला नगर योजनाकार ने अवैध ढाबों पर अब तक की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया।

बैठक में एसडीएम शशि वसुंधरा, एसडीएम रणवीर सिंह, एसडीएम लक्ष्मी नारायण, डीएसपी शाकिर हुसैन, जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता नरेंद्र यादव सहित दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारी मौजूद रहे।

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