चंडीगढ़: हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने कुंडली की शिवपुरी कॉलोनी में 12 साल की बच्ची को जलाकर मारने वाले दोषी को उम्र कैद के साथ पचास हजार का जुरमाना लगाया। आपको बता दें बारह वर्षीय मृतक तन्नू के पिता ओमप्रकाश के ने 2018 के 17 नवम्बर को पुलिस को दिए गए बयान में बताया था कि एक दिन पहले 16 नवम्बर 2018 को अशोक ने हेश के साथ झगड़ा किया था। तब उसने बीच-बचाव कर दिया था।
इस पर अशोक ने उसे व उसके परिवार को मारने की धमकी दी थी। उसी दिन देर शाम उसकी बेटी तन्नू उर्फ़ तनीषा अपने चाचा के कमरे पर गई थी। इसी बीच उसे शोर सुनाई दिया तो वह नीचे गया। महेश ने बताया कि अशोक तनीषा को उठाकर अपने कमरे में ले गया है। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। उन्होंने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं खोला। उन्होंने खिड़की से देखा कि अशोक उसकी बेटी की पिटाई कर रहा है। इसी दौरान उसने कोई ज्वलनशील पदार्थ उसकी बेटी पर डाल दिया। उसकी बेटी को जिंदा जलाने के लिए आग लगा दी।
उन्होंने आसपास के लोगों की मदद से दरवाजे की कुंडी को तोड़ा और अंदर गए, लेकिन तब तक बच्ची लगभग 45 प्रतिशत जल चुकी थी। बच्ची को नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर सुरुवाती इलाज के बाद एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली रेफर कर दिया गया था। 4 जनवरी 2019 को तन्नू की मौत हो गई. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद न्यायलय ने आरोपी अशोक को दोषी करार देते हुए पचास हजार के जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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