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जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया उनसे 500 रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा 

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 पलवल, 11 जनवरी। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने बताया कि राज्य में कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमीक्रोन के उद्भव और कोविड-19 मामलों में लगातार वृद्धि के दृष्टिïगत मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हरियाणा राज्य कार्यकारी समिति द्वारा जारी किए गए आवश्यक प्रतिबंधों को जिले में सख्ती से लागू किया जा रहा है।

जिलाधीश ने बताया कि कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का उल्लंघन करने वालों, जिसमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और ऐसे व्यक्ति (वयस्क) जिन्हें कोई कोविड-19 टीकाकरण की खुराक नहीं मिली है या जिनकी कोविड-19 की दूसरी खुराक नहीं लगी है शामिल हैं, के 500 रुपए के चालान जारी कर जुर्माना लगाया जाएगा। संस्थागत उल्लंघनकर्ताओं पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह जुर्माना का भुगतान न करने वाले और बड़े उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई तथा अन्य कानूनी प्रावधान की कार्यवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी हिदायतों की जिले में कड़ाई से अनुपालन के लिए आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मानव जीवन के लिए खतरनाक इस वायरस के संचरण को रोकने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए अधिकारियों को तैनात करके जिला पलवल के अधिकार क्षेत्र में आदेशों को सख्ती से लागू करने की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए शहरी क्षेत्रों के लिए टीमों का गठन करने की जरूरत है। अत: आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2, 26, 30 और 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पलवल के अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने विभिन्न अधिकारियों को नगर परिषद पलवल, होडल और बस स्टैंड परिसर की सीमा में इन वर्णित प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए आदेश जारी किए हैं।

नगर परिषद पलवल के लिए पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग पलवल के उपनिदेशक डा. इकबाल दहिया, नगर परिषद पलवल के कार्यकारी अभियंता महेंद्र सिंह, मार्किट कमेटी पलवल के सचिव नरबीर सिंह, जिला कल्याण अधिकारी जयपान हुड्डा, नगर परिषद पलशवल के सचिव नवीन पांडे, लोक निर्माण विभाग पलवल के उपमंडल अभियंता अशोक कुमार, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग पलवल के उपमंडल अभियंता त्रिलोक मंगला, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग पलवल की उपमंडल अभियंता प्रीति शर्मा, सिंचाई विभाग पलवल के उपमंडल अभियंता सुभाष, नगर परिषद पलवल के पालिका अभियंता सतेंद्र कुमार, नगर परिषद पलवल के पालिका अभियंता संजय उप्पल, नगर परिषद पलवल के कनिष्ठï अभियंता राशिद हुसैन, नगर परिषद पलवल के कनिष्ठï अभियंता मनीष कुमार, नगर परिषद पलवल के कनिष्ठï अभियंता हर्ष, नगर परिषद पलवल के कनिष्ठï अभियंता सुनिल कुमार को नियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार नगर परिषद होडल के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम होडल के कार्यकारी अभियंता संदीप दलाल, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग होडल के उपमंडल अभियंता राजबीर सिंह, लोक निर्माण विभाग होडल के उपमंडल अभियंता संजय यादव, मार्किट कमेटी होडल के सचिव मनोज पाराशर, मार्किट कमेटी हसनपुर के सचिव शैलेंद्र बंसल, नगर परिषद होडल के पालिका अभियंता डालचंद शर्मा को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बस अड्डïा क्षेत्र के लिए महाप्रबंधक रोडवेज पलवल सुरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त इन सभी अधिकारियों एवं टीमों के साथ पर्याप्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। साथ ही सिविल सर्जन पलवल आदेशानुसार इन सभी टीमों को जुर्माना लगाने के लिए प्रत्येक अधिकारी को चालान बुक जारी करने और चालान पुस्तकों का एक रजिस्टर बनाए रखने व जुर्माना के विवरण को बनाए रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। उन्हें साप्ताहिक आधार पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो वह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा।

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