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हरियाणा ने राज्य में फिल्म की शूटिंग के लिए जारी किए एसओपी

Haryana-Govt-Report
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चंडीगढ़, 3 सितंबर- कोविड-19 महामारी के चलते पहले से लागू अनलॉक-4 दिशा-निर्देशों के साथ ही हरियाणा सरकार ने आज राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। खट्टर

गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के चलते फिल्मों की शूटिंग हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए सभी आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त होंगे और प्रारंभिक स्वीकृति सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक (डीजीआईपीआर) द्वारा दी जाएगी। बाद में आवेदन को संबंधित जिलों के उपायुक्तों को भेजा जाएगा, जिसमें शूटिंग के लिए प्रस्तावित स्थानों का उल्लेख किया गया है।

उन्होंने बताया कि दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी आवेदनों में स्थान की जानकारी, दिनों की संख्या और समय की पूरी जानकारी शामिल होगी। संबंधित उपायुक्त पुलिस अधिकारियों के परामर्श से अनुमति देने पर विचार करेंगे और अनुमति की एक प्रति पुलिस अधिकारियों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि शूटिंग की अवधि जहां तक संभव हो न्यूनतम समय तक सीमित होनी चाहिए और 50 व्यक्तियों से ज्यादा उपस्थित नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, शूटिंग तब ही शुरू होगी जब इसमें शामिल सभी लोगों की थर्मल स्कैननिंग की जाएगी और एसिमेटोमेटिक पाए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि  शूटिंग के लिए स्थान का चुनाव करते समय यह ध्यान रखें कि वह कंटेनमेंट ज़ोन में या उसके आसपास तो नहीं आता? अनुमतियाँ और अनुमोदन केवल सेफ ज़ोन के लिए ही दिए जाएंगे। हर सेट में एक व्यक्ति सभी  क्र्यूमेंबर और एंटी-कंटेजन उपायों के बारे में जानकारी दर्ज करेगा।

प्रवक्ता ने बताया कि नॉन एक्टिंग क्र्यू मेंबर जैसे सहायक कर्मचारी पूरी शूटिंग के दौरान मास्क पहनेंगे और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों की पालना करनी होगी । शूटिंग स्थल पर सैनेटाइजऱ, साबुन और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और उपस्थित सदस्यों को बार-बार अपने हाथों को धोना चाहिए। प्रवेश व निकासी द्वार और शूटिंग के दौरान सभी के लिए हाथों को धोना या सेनेटाइज करना अनिवार्य है।

प्रवक्ता ने बताया कि जिस व्यक्ति को फिल्माया जा रहा है, उसे छोडकऱ सभी को सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। प्रोडक्शन हाउस को दरवाजे खोलने, इस्तेमाल किए गए मास्क के उचित निपटान और खाद्य पदार्थों को उचित तरीके से रखने व संभालने के लिए लोगों को नामित करना होगा।

भीड़ से बचने के लिए पर्याप्त संख्या में व्यू कटर और निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा भीड़ नियंत्रण को सुनिश्चित किया जाए। मोबाइल शौचालय, पोर्टेबल वॉशबेसिन का उपयोग अनिवार्य है (जब शूटिंग स्थल पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध न हो) और यदि संभव हो तो स्नान की व्यवस्था भी प्रदान की जानी चाहिए।

उन्होंने बताया कि ये सभी सुविधाएं महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग होनी चाहिए। इनको  निरंतर साफ किया जाना चाहिए। यदि कोई भी क्र्यू मेंबर बीमार पाया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र को दी जाए।

पुलिस महानिदेशक, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक, सभी उपायुक्तों, पंचकूला, फरीदाबाद और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्तों और सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों  को राज्य में इन दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन और सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।  
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