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हर शराब के बोतल का बिल देंगे ठेके वाले- दुष्यंत चौटाला

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चंडीगढ़, 25 फरवरी- हरियाणा के उप मुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला, जिनके पास आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रभार भी है, ने कहा कि प्रदेश की वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति में कई महत्वूर्ण निर्णय लेकर नियमों को कड़ा किया गया है। इससे शराब तस्करी में संलिप्त लोगों को छ: महीने तक जमानत नहीं मिलेगी जो पहले 15 दिनों में मिल जाती थी। फ्लो मीटर के माध्यम से डिस्टलरिज पर भी कड़ी निगरानी की जाएगी।
 उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन में बोल रहे थे।

        कांग्रेस की किरण चौधरी द्वारा वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति पर उठाए गए संदेह पर सदन को अवगत करवाते हुए उन्होंने कहा कि शायद श्रीमती किरण चौधरी को अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2007-08 के दौरान लागू की गई आबकारी नीति की ही जानकारी नहीं है, जिसमें घर में शराब रखने का प्रावधान था। इंस्पैक्टरी राज खत्म करने के उद्देश्य से सामाजिक समारोह के दौरान शराब परोसने के लिए पहली बार ऑनलाइन परमिट की सुविधा प्रदान की गई है। इसकी अवधि सुबह 6.00 से अगली सुबह 6.00 बजे तक रहेगी और इसकी फीस 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये की गई है। उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि वर्ष 2005 से वर्ष 2020 तक की आबकारी नीतियों के प्रावधानों के अनुरूप ही व्यक्तिगत रूप से शराब रखने का निर्धारित कोटा अबकी बार भी कायम रखा गया है। 

        श्री दुष्यंत चौटाला ने सदन को इस बात की भी जानकारी दी कि सभी ठेकों पर पीओएस मशीन रखना अनिवार्य होगा और उन्हें उपभोक्ता को हर बोतल का बिल देना होगा। यदि ठेकेदार द्वारा बिल नहीं दिया जाता है तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

        उन्होंने बताया कि हर बोतल पर क्यूआर कोड होगा और इसके माध्यम से डिस्टलरिज से लेकर वेयरहाऊस तक निगरानी रहेगी। ठेकों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य होंगे। डिस्टलरिज से उत्पादित ईएनए स्प्रिट से फ्लो मीटर से निगरानी की जाएगी और एक-एक बूंद का हिसाब रखा जाएगा कि स्प्रिट से कितनी शराब उत्पादित हुई है। गलत तरीके से अवैध शराब की आपूर्ति करने वाली डिस्टलरियों पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहली बार पकड़े जाने पर 1 लाख रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 2.5 लाख रुपये और तीसरी बार पकड़े जाने पर 5 लाख रुपये तथा चौथी बार पकड़े जाने पर डिस्टलरिज का लाईसेंस रद्द किया जाएगा। डिस्टलरिज से बाहर शराब ले जाने वाले ट्रकों का समय सुबह 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक रखा गया है और वेयरहाऊस या उनके गंतव्य स्थल पर हर प्रकार से उनकी ट्रैकिंग की जाएगी।
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