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ससुर से माँगी 50 लाख की फिरौती, सास को मरवा दी गोली, जालिम निकली पूजा

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क्राईम ब्राचं डीएलएफ ने बहुचर्चित शकुंतला मर्डर केस की गुत्थी सुलझाई। वारदात में शामिल चार आरोपियों को किया गिरफतार।  शकुन्तला की पुत्र वधु का भाई और उसके दोस्त ही निकले शकुन्तला के हत्यारे।

      आपको बताते चले कि मृृतक शकुन्तला पत्नी भुवनेश निवासी बल्लबगढ की दिनांक 12.01.19 को सुबह दूध लेने जाते समय अज्ञात व्यक्तियो दवारा गोली मारने पर पति की शिकायत पर थाना आर्दश नगर बल्लभगढ में मुकदमा दर्ज करवाया था। ईलाज के दौरान दिनांक 15.01.19 को शकुन्तला की मृृत्यु होने पर मुकदमा मे हत्या की धारा 302 ईजाद की गई थी।

मृृतका शकुंतला की तेरहवी के बाद मृृतका के पति भुवनेश के फोन पर दिनांक 28.01.19 को  50 लाख रुपये कि फिरौती की माग की गई थी जिस पर थाना शहर बल्लबगढ में मुकदमा न0 61 दिनांक 28.01.19 को फिरौती मांगने का मुकदमा दर्ज किया गया था। 

श्रीमान संजय कुमार पुलिस आयुक्त फरीदाबाद ने वारदात की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी क्राईम को अपराधियों की जल्द धर पकड के लिए निर्दंश दिए थे। जिसके फलस्वरुप श्री राजेश कुमार डीसीपी क्राईम ने सहायक पुलिस आयुक्त अपराध अनिल कुमार फरीदाबाद की देख रेख मे अपराध शाखा डीएलएफ  की एक टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 25.04.19 को श्रीमान संजय कुमार पुलिस आयुक्त फरीदाबाद  ने अपने कार्यालय मे प्रैस वार्ता के दौरान बताया कि केस की प्रारम्भिक जांच पर अंदरुनी पहलुओं पर नजर रखते हुए पाया कि वारदात को अंजाम देने वाले लोग मृृतका शकुन्तला के काफी नजदीकी हो सकते र्है। तफतीश में सामने आया कि शकुन्तला व पुत्र वधु पुजा का आपसी लडाई झगडा रहता था जिस कारण पुजा अपनी सास से रंजिश रखती थी। बहु को लगता था कि उसकी सास अपनी प्रोपर्टी अपनी बेटी के नाम करने वाली है इसी वजह से बहू का सास के साथ मनमुटाव चलता रहता था।

इस वारदात की तफतीश कई विभिन्न पहलुओ के आधार पर की गई। इसके साथ ही परिवारिक एंगल को मध्यनजर रखते हुए मृृतका की पुत्र वधु और उसके परिवार को तफतीश मे शामिल करने की कोशिश की गई। पुजा व उसका भाई निरज कोई सहयोग नही कर रहा था। इसके बाद निरज के दोस्तों को शामिल तफतीश किया गया है।

मुखबर की सुचना पर व बाद में शकुंतला के पति के द्वारा शक जताने पर पाया कि इस केस में उनकी पुत्रवधु और उसके भाई का हाथ हो सकता है। जिस पर निरज व उसके दोस्तों से सख्ती पुछताछ करने पर पाया कि शकुन्तला की हत्या निरज ने अपने दोस्त अर्जुन के साथ मिलकर पुजा के कहने पर की थी।

पुजा ने ही अपनी सास को मरवाने केे लिए 50 हजार रुपये भी दिए थे। जिन पैसो से वारदात को अंजाम देने के पिस्टल व कारतुस खरीदे गये थे।

आरोपी निरज व अर्जुन निवासी गांव मलेरना ने बताया की हम वारदात को अंजाम देने के लिए अर्जुन के दोस्त भगत उर्फ भगतु निवासी मलेरना की मोटर साईकिल को लेकर शकुन्तला के घर बल्लबगढ पर जाकर उसके घर से निकलने के बाद उसकी रेकी करते थे व उन रास्तो की भी रेकी करते थे जहा पर कैमरे ना लगे हो, वारदात के दिन से करीब 15-20 दिन पहले से हमने रेकी शुरु की थी।

पुछताछ पर आरोपियों ने बताया कि हम रेकी करते समय अपने मोबाईल फोन को घर पर ही छोड जाते थे और हमने मौका देखकर पुजा व हमारी बनाई गई योजना के अनुसार शकुन्तला को दिनाक 12.01.19 को सुबह दुध लाते वक्त गोली मारी और फरार हो गये थे।

पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि आरोपी पढे-लिखे है। पूजा एमबीए और निरज बीटेक है। जिन्होंने पुलिस की नजर में अपने-आप को पाक-साफ दिखाने की नियत से अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए और पुलिस को गुमराह करने के लिए दिनांक 28.01.19 को अर्जुन के माध्सम से ससुर भूवनेश से 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी। 

आरोपी अर्जुन ने बताया कि मैने दिनांक 28.01.19 को निरज के कहने पर अपना फोन अपने घर पर छोडकर यु0पी0 मे जाकर चाय वाले का फोन लेकर पुलिस को गुमराह करने की नियत से भुवनेश गोयल के पास 50 लाख रुपये की माग की थी। 

सहायक पुलिस आयुक्त अपराध, श्री अनिल कुमार ने बताया कि क्राईम ब्राचं डीएलएफ प्रभारी, निरिक्षक संजीव कुमार और उसकी टीम के उपनिरिक्षक जमील अहमद, उपनिरक्षक अशवनी कुमार उपनिरक्षक असरुदीन, सहायक उपनिरक्षक कप्तान सिह, मु0सि0 कुलदीप सिह, मु0सि0 आन्नद, मु0सि0 ईश्वर, मु0सि0 कृष्ण,सिपाही नितीन, सिपाही प्रितम  ने  वारदात में शामिल निम्नलिखित मुख्य आरोपी सहित गिरफतार करने में सफलता हासिल की हैः-
1. निरज पुत्र दिनेश कुमार निवासी गाँव मलेरना थाना सदर बल्लबगढ फरीदाबाद
2. अर्जुन कुमार पुत्र कर्मबीर निवासी गाँव मलेरना थाना सदर बल्लबगढ फरीदाबाद
3. भगत उर्फ भगतु पुत्र रामफल निवासी गाँव मलेरना थाना सदर बल्लबगढ फरीदाबाद
4. निरज तवर पुत्र दारासिह निवासी गाँव जटोला थाना सदर पलवल जिला पलवल।

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि उपरोक्त 4 आरोपियों को गिफतार कर, आज अदालत में पेश किया गया जिसमें मुख्य आरोपी निरज पुत्र दिनेश कुमार निवासी गाँव मलेरना व आरोपी अर्जुन कुमार पुत्र कर्मबीर निवासी गाँव मलेरना का 4 दिन का पुलिस रिमांड पर लिया गया है।  पुलिस रिमांड के दौरान वारदात मे प्रयोग पिस्टल, मोटर साइकिल बरामद की जाऐगी।

आरोपी भगत उर्फ भगतु पुत्र रामफल निवासी गाँव मलेरना, जिसने अपनी मोटरसाईकिल वारदात में प्रयोग करने के लिए दी थी व आरेापी निरज तवर पुत्र दारासिह निवासी गाँव जटोला, जिसने को गोली मारने के लिए पिस्टल व कारतुस उपलब्ध करवाये थे, इन दोनो को आज अदालत पेश कर निमका जेल भेजा गया है। आरोपीया पुजा कि गिरफतारी के प्रयास जारी है जल्द गिरफतार कर लिया जाऐगा।
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