इस प्रकार है आर्थिक सहायता राशि विवरण :
-हरियाणा सरकार की ओर से मृत्यु पर 4 लाख रुपये, अंग हानि (40-60 प्रतिशत) 74,000 रुपये, अंग हानि (60 प्रतिशत से अधिक) 2.50 लाख रुपये, क्षतिग्रस्त मकान (मैदानी क्षेत्र) 1.20 लाख रुपये, क्षतिग्रस्त मकान (पहाड़ी क्षेत्र) 1.30 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान (15 प्रतिशत) 10,000 रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान (15 प्रतिशत ) 5,000 रुपये, गांव में दुकान/संस्थान/उद्योग को 100 प्रतिशत हानि 1 लाख रुपये या वास्तविक हानि, व्यावसायिक हानि (1-5 लाख तक) - 1.75 से 3.05 लाख रुपये (5 लाख से अधिक पर 3.05 लाख +10 प्रतिशत) फसल हानि सब्सिडी (प्रतिशतता आधार पर) - प्रति एकड़ 7,000 से 15,000 रुपये तक, दुधारू पशु हानि (भैंस, गाय, ऊंटनी) - 37,500 रुपये, भेड़/बकरी/सूअर - 4,000 रुपये, दूध न देने वाले पशु (ऊंट, घोड़ा, बैल) - 32,000 रुपये, मुर्गी पालन - 10,000 रुपये तक आर्थिक सहायता राशि निर्धारित की गई है।
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