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जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला पलवल मैनुअल स्कैवेंजिंग-मुक्त घोषित : DC

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पलवल, 18 अगस्त। जिला उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से मैनुअल स्केवेंजर के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला पलवल को आधिकारिक रूप से 2 जनवरी 2025 से मैनुअल स्कैवेंजिंग-मुक्त घोषित किया गया है। इसके लिए उपायुक्त ने इस उपलब्धि के लिए स्थानीय निकायों, सफाई कर्मचारियों, स्वयंसेवी संगठनों, और जागरूक नागरिकों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

इस बारे में जानकारी देते हुए जनस्वास्थ्य अभियंता विभाग पलवल सर्कल के एसई अजय तनेजा और एक्सईएन हेमंत कुमार ने बताया कि यह उपलब्धि नमस्ते योजना, स्वच्छ भारत मिशन और अन्य पुनर्वास पहलों के तहत किए गए विस्तृत सर्वेक्षणों, जनजागरूकता अभियानों और कानूनी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। 

जिला में मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित कोई भी सक्रिय मामला सामने नहीं आया है और सफाई कर्मचारियों के सम्मानजनक और सुरक्षित कार्य वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। 

इस ऐतिहासिक पहल के तहत, नमस्ते पोर्टल पर संबंधित प्रमाण एवं दस्तावेज विधिवत अपलोड किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था या समूह को मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित कोई जानकारी, दावा या आपत्ति प्रस्तुत करनी हो, तो वे 15 दिनों के भीतर, लिखित रूप में प्रमाण सहित, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, पलवल में संपर्क कर सकते हैं।

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