मुख्यमंत्री आज यहां आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना घरेलू, सरकारी, कृषि और अन्य डिफॉल्ट बिजली उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जो 31 दिसंबर, 2021 को और उसके बाद भी डिफॉल्टर चल रहे हैं। इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं के बिल विवाद के मामले किसी भी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं, यदि वे मामला वापिस ले लेते हैं तो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि यह योजना केवल तीन महीने की अवधि के लिए लागू होगी।
मुख्यमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए योजना के लाभों के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि ऐसे सभी उपभोक्ता अपनी बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या तीन किस्तों में कर सकेंगे। यदि ऐसे उपभोक्ता अपनी मूल राशि का भुगतान एकमुश्त करते हैं तो उन्हें मूल राशि पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाएगा। फ्रीज किए गए सरचार्ज की माफी 6 बिलों के नियमित भुगतान के साथ किस्तों में की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी बिजली कनेक्शभन सहित सभी अन्य उपभोक्ता वर्गों के लिए विलंब भुगतान सरचार्ज की 10 प्रतिशत वार्षिक की साधारण दर से पुनः गणना की जाएगी, जबकि वर्तमान में यह गणना 1.5 प्रतिशत मासिक की दर से की जाती है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल सहित संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे।
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