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अन्य लोगों को बेचे गए सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम की सब्सिडी होगी वापिस

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 पलवल, । अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम स्थापित करने पर पलवल जिले के किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया गया है, ताकि किसानों को ज्यादा वित्तीय खर्च ना करना पड़े और वह डीजल पम्पों से छुटकारा पा सके। जिले में सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान 308 किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया है।

उन्होंने बताया कि विभाग के पास इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, कि कुछ किसानों ने अपने सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टमों को किसी अन्य को बेच दिया है अथवा निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उस सिस्टम को लगवा दिया है। इसी संदर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जब सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम लगवाने की स्वीकृति किसानों को दी गई थी, उस समय किसानों ने लिखित में दिया था कि वे अपने सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम को न तो किसी अन्य को बेचेंगे तथा न ही किसी अन्य स्थान पर लगवाएंगे। यदि वे ऐसा करेंगे तो सरकार उनसे दी गई 75 प्रतिशत अनुदान राशि वापिस ले सकती है। इसलिए सरकार ने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों ने सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम लगवाए हैं उनकी भौतिक जांच की जांच की जाए। जांच के दौरान जिन-जिन किसानों द्वारा सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम को बेचा गया है या निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लगाया गया है तो उन किसानों से सरकार द्वारा 75 प्रतिशत की दी हुई अनुदान राशि नियमानुसार वापिस लेने की कार्यवाही अमल में लाएगी।

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