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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के आदेश  दोहराने के निर्देश जारी 

Haryana-Govt-Report
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चंडीगढ़, 20 मई - हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए कृषि से संबंधित सेवाओं के निष्पादन को सरल बनाने के लिए ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के आदेशों को दोहराने के निर्देश जारी किए हैं।

इस संबंध में हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य के मण्डल आयुक्तों और उपायुक्तों को इन आदेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि यह दोहराया जाता है कि ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ से संबंधित दिशा-निर्देशों में कृषि एवं संबद्घ क्षेत्रों से संबंधित कई गतिविधियों की अनुमति है।

उन्होंने बताया कि कृषि सेवाओं के निष्पादन को सुगम बनाने के लिए ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों के इससे संबंधित भागों को पुन: दोहराया जाता है। निर्देश के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित मंडियों और एमएसपी संचालन सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियां बिना किसी रोक-टोक के कार्य  करेंगी।

सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां पूरी तरह से चालू रहेंगी

प्रवक्ता ने बताया कि सभी कृषि और बागवानी गतिविधियाँ पूरी तरह कार्यात्मक रहेंगी, जिनमें किसानों और खेतों में काम करने वाले श्रमिकों द्वारा खेती का कार्य, एमएसपी संचालन सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियां और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा जैसा अधिसूचित किया गया है(जैसे, सैटेलाइट मंडियां) या कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) द्वारा संचालित मंडियां शामिल हैं।

उन्होंने आगे बताया कि सीधे किसानों या किसान समूहों, एफपीओ, सहकारी समितियों आदि से राज्य सरकार या उद्योगों द्वारा प्रत्यक्ष विपणन संचालन पूरी तरह कार्यात्मक रहेगा।

इसके अलावा, संबंधित विभाग ग्राम स्तर पर विकेंद्रीकृत विपणन और खरीद को बढ़ावा दे सकते हंै। कृषि मशीनरी, उसके कल-पुर्जों (इसकी आपूर्ति श्रृंखला सहित) एवं मरम्मत की दुकानें और कृषि मशीनरी से संबंधित ‘कस्टम हायरिंग सेंटर’ (सीएचसी) भी खुले रहेंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों का निर्माण, वितरण और खुदरा बिक्री और कटाई व बुवाई एवं कटाई से संबंधित मशीनों जैसे कंबाइंड हार्वेस्टर और अन्य कृषि/बागवानी उपकरणों की आवाजाही (इंटर और इंट्रा स्टेट) भी चालू रहेगी।

मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियां चालू रहेंगी

प्रवक्ता ने बताया कि मछली पालन (समुद्री और अंतर्देशीय) / जलीय कृषि उद्योग के संचालन सहित मत्स्य पालन गतिविधियाँ, जिसमें फीडिंग और रखरखाव, हार्वेस्टिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, बिक्री एवं विपणन, हैचरी, फीड प्लांट, वाणिज्यिक एक्वैरिया भी शामिल हैं। इसके अलावा, मछली/झींगा एवं मछली उत्पादों, मछली बीज/चारा और इन सभी गतिविधियों के लिए श्रमिकों की आवाजाही भी चालू रहेगी।

पशुपालन से संबंधित गतिविधियाँ चालू रहेंगी

प्रवक्ता ने बताया कि परिवहन एवं आपूर्ति श्रृंखला सहित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पादों का संग्रहण, प्रसंस्करण, वितरण एवं बिक्री चालू रहेगी।

पोल्ट्री फार्म एवं हैचरी सहित पशुपालन फार्म का संचालन और पशुधन पालन गतिविधि मक्का और सोया जैसे कच्चे माल की आपूर्ति सहित पशु चारा निर्माण और चारा संयंत्र भी चालू रहेंगे। उन्होंने कहा कि गौशालाओं सहित पशु आश्रय गृहों का संचालन भी सुचारू रूप से होता रहेगा।

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