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बरोदा उप-चुनाव: शराब, नकदी मादक पदार्थों की मूवमेंट पर चुनाव आयोग की नजर

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चंडीगढ़, 8 अक्तूबर- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी  अनुराग अग्रवाल ने बरोदा उपचुनाव के मद्देनजर सोनीपत जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में नकदी , शराब और मादक पदार्थों की मूवमेंट पर कड़ी निगरानी रखी जाए और कोई मामला सामने आने पर त्वरित कार्रवाई अमल में लाई जाए। अनुराग अग्रवाल आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपचुनाव को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए सोनीपत जिला प्रशासन के साथ बैठक कर रहे थे। 

अनुराग अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी के चलते दिव्यांग मतदाताओं और जिन मतदाताओं की आयु 80 वर्ष से अधिक है उन्हें पोस्टल बैलेट पेपर जारी करने का निर्णय लिया है ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे मतदाताओं को चिन्हित कर मतदाता सूची में उनको अंकित किया जाए। साथ ही, जो पोस्टल बैलेट पेपर का उपयोग करना चाहते हैं या पोलिंग स्टेशन पर आकर मतदान करना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियों में सभी आवश्यक व्यवस्क्था अमल में लाई जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि सुपरवाइजरी अधिकारी की मौजूदगी में सभी पोलिंग स्टेशनों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन पहले ही कर लिया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी पोलिंग स्टेशनों में इंटरनेट, बिजली, पानी और शौचालयों जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कोविड-19 के चलते भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र में स्वीप गतिविधियां अमल में लाई जाएं। उपुचनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए जारी मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग व हाथों की स्वच्छता बनाए रखने जैसी सभी हिदायतों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

 अनुराग अग्रवाल ने आयोग द्वारा स्टार प्रचारक से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देशों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के लिए अब स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 30 कर दी गई है, जो पहले 40 थी और गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों के लिए अब स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 15 कर दी गई है, जो पहले 20 थी। स्टार प्रचारकों की सूची जमा करवाने की अवधि अधिसूचना जारी होने से 7 दिनों से बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि सी-विजिल एप पर आने वाली शिकायतों का तुरंत निपटान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले में भी सी-विजिल एप के बारे में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें ताकि आम नागरिक भी चुनाव को पारदर्शी व शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करवाने में अपनी भूमिका अदा कर सकें। उन्होंने कहा कि आयोग ने सीविजल मोबाइल एप के माध्यम से आमजन को चुनाव ऑब्जर्वर के समान एक शक्ति प्रदान की है, जिस पर वे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिससे नागरिक आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेंगे और उपचुनाव को निष्पक्ष, स्वच्छ और पारदर्शी बनाने में सहयोग कर सकते हैं। इसलिए सी-विजिल एप जैसी आईटी एपलिकेशन का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री जयबीर सिंह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अपूर्व सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सोनीपत के उपायुक्त श्री श्यामलाल पुनिया, रिटर्निंग अधिकारी श्री आशीष, एसपी श्री जे. एस. रंधावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

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