यह दिए गए हैं दिशा-निर्देश
-कोई भी कांवड़ शिविर संबंधित उपमंडल अधिकारी (नागरिक) की अनुमति के बिना स्थापित नहीं किया जाए।
-कांवड़ शिविर दिल्ली-मथुरा रोड, मथुरा की तरफ केवल बायें तरफ ही स्थापित किए जाएं।
-कावडिय़ों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी मार्गों को चिह्न्ति करके उन पर सभी प्रकार के उचित दिशा-निर्देशक, ट्रैफिक डायवर्जन, पुलिस पैट्रोलिंग व सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं।
-कांवड़ शिविर मुख्य सडक़ से कम से कम 100 फीट की दूरी पर स्थापित किए जाएं।
-कांवड़ रखने का स्थान, कांवड़ शिविर की पीछे की तरफ सुरक्षित रूप से स्थापित किए जाएं, शिविर के आगे की तरफ कांवड़ रखने का स्थान न बनाया जाए।
-कांवड़ शिविर में महिला व पुरुष यात्रियों/श्रद्धालुओं के ठहरने व शौचालय आदि की अलग-अलग व सुरक्षित समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
-कांवड़ शिविर में शिविर आयोजनकर्ता केवल जिम्मेदार, सूझवान व स्वच्छ छवि के पुरुष व महिला (आवश्यकता अनुसार) स्वयंसेवकों, वॉलिटियर की ही ड्यूटी अपने स्तर पर लगाएंगे व उनका पूर्ण विवर्ण अपने पास रखेंगे व संबंधित विभाग को आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर उपलब्ध भी करवायेंगे।
-कांवड़ शिविर में शिविर आयोजनकर्ता फस्र्ट एड बॉक्स, सुचारु बिजली और स्वच्छ पेयजल आदि की व्यवस्था भी रखेंगे।
-एक कांवड़ सेवा शिविर से दूसरे कांवड़ सेवा शिविर के बीच की दूरी कम से कम 02 किलोमीटर की होनी चाहिए।
-ट्रैफिक की अधिकता को देखते हुए राष्टï्रीय राजमार्ग-19 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग नं.-02) पर शिविर लगाने की अनुमति कम से कम दी जाए।
-सिविल सर्जन (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), पलवल कांवडिय़ों के आवागमन के समय पलवल जिले के क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार एंबुलेंस व चिकित्सा सुविधा का समुचित प्रबंध करेंगे।
-जहां पर ट्रैफिक तेज चलता है, वहां पर बैरीकेड आदि लगाकर नियमानुसार उचित व्यवस्था विशेष ध्यान देकर की जाएं, ताकि ट्रैफिक धीरे-धीरे चले व किसी भी व्यक्ति को कोई चोट दुर्घटना आदि से जानमाल की हानि न हो।
-सभी चौराहों आदि पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी की नियुक्ति नियमानुसार की जाए।
-कांवड़ सेवा शिविर में लाउड स्पीकर तेज आवाज में न बजाने, असंवैधानिक भाषा/शब्द/गाने आदि न प्रसारित करने के लिए शिविर प्रबंधक को बताने और उचित मार्गदर्शन भी समय-समय पर दिए जाएं तथा इस कार्य के लिए निर्धारित समय सीमा प्रात: 06 बजे से साथ 10 बजे की पालना की जानी सुनिश्चित की जाए और अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
-प्रत्येक कांवड़ सेवा शिविर के पास पुलिस कर्मियों महिला व पुरुष (आवश्यकतानुसार) की ड्यूटी/गश्त नियमानुसार लगाई जाए।
-पुलिस विभाग द्वारा जिला पलवल की सीमा में आने वाले सभी कांवडिय़ों का पंजीकरण किया जाना है तथा सीमा के बाहर जाने वाले कांवडिय़ों का भी ब्यौरा दर्ज किया जाएगा।
-कांवड़ के संबंध में सरकार सहित सभी संबंधित कार्यालयों/प्राधिकारियों द्वारा जारी अन्य सभी लागू हिदायतों, नियमों, कानूनों की पालना सभी द्वारा सख्ती से की जानी सुनिश्चित की जाएगी।
-किसी भी प्रकार की असंवैधानिक कार्रवाई पाए जाने पर तुरंत तदनुसार नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत आदेश किए पारित
जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठï ने 10 जुलाई से 23 जुलाई 2025 की रात्रि के दौरान जिला पलवल से गुजरने वाले कांवडिय़ों की सुरक्षा के दृष्टिïगत कांवड़ शिविर और आवागमन की निगरानी करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला-पलवल में संबंधित उपमंडल अधिकारी (नागरिक) की अनुमति के बिना आम जनता को कांवड़ शिविर लगाने पर रोक लगाई है।
कांवड़ शिविर केवल सक्षम प्राधिकारी अर्थात एसडीएम पलवल, होडल तथा हथीन की अनुमति के पश्चात ही दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईं ओर (मथुरा की ओर) मुख्य सडक़ से 100 फीट की दूरी पर लगाए जा सकेंगे। दो कांवड़ शिविरों के बीच की दूरी 02 किमी होगी।
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