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10 मई 2021 सुबह 5 बजे तक की अवधि के लिए पलवल जिला की सीमा में लॉकडाउन घोषित : उपायुक्त

Lockdown-Palwal--Naresh-Narwal
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 पलवल, 04 मई। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेश नरवाल ने 3 मई से 10 मई 2021 सुबह 5 बजे तक की अवधि के लिए पलवल जिला की सीमा में लॉकडाउन घोषित किया है। इस अवधि में सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन संबंधित सभी गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने के भी निर्देश दिए।

जिलाधीश ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-2, 26, 30 व 34 के तहत कोविड-19 के संभावित संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से यह आदेश पारित किए हैं ताकि इस महामारी से मानव जीवन की सुरक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि जिला नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, सभी एसडीएम, डयूटी मजिस्ट्रेट, इंसीडेंट कमांडर, तहसीलदार व नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, डीएफएससी, सिविल सर्जन, जिला उद्योग केंद्र के उपनिदेशक उद्योग, कृषि उपनिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका के सचिव, मार्किट कमेटी के सचिव, संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना अध्यक्ष को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में इन आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार सभी रेजिडेंशियल वेल्फेयर एसोसिएशन अपने एरिया में सामाजिक दूरी के नियमों की अनुपालना करवाने व जरूरी सेवाएं जारी रखने संबंधी जिम्मेवारी निभाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है तो आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष या सचिव पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देंगे। ऐसा न करने पर उन्हें जिम्मेवार माना जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा लोगों की मदद के लिए 24 घंटे की सेवाओं के साथ कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उपायुक्त कार्यालय का कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर-01275-248901 व टोल फ्री नंबर-1950 की सेवाएं 24 घंटे जारी रहेंगी तथा 01275-298052 की सेवाएं प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे तक जारी रहेंगी। पुलिस अधीक्षक कंट्रोल रूम की सेवाएं 01275-256703 तथा सिविल सर्जन के कंट्रोल रूम की सेवाएं 01275-240022 व टोल फ्री नंबर-108 पर उपलब्ध रहेंगी। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर भारतीय दंड संहिता 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के संबंध में सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें स्पष्टï किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर एवं आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जेल, बिजली पानी एवं स्वच्छता संबंधी कार्य निरंतर जारी रहेंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालय, स्वायत्त निकाय व निगम कार्यालय मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

कृषि उत्पाद की खरीद करने वाली एजेंसी तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा मंडियों में कार्य जारी रहेगा, लेकिन खरीद का कार्य बंद रखा गया है। खेत में किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती का संचालन करने की अनुमति रहेगी। इन कार्यालयों में सभी कार्य करने वाले कर्मचारियों की मूवमेंट के लिए पास जारी किए जाएंगे। सभी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, टेलीमैडिसन सुविधाएं निरंतर जारी रहेंगी तथा डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसीज तथा सभी प्रकार की दवाइयों की दुकानें, जन औषधि केंद्र व चिकित्सा उपकरण सेंटर खुले रहेंगे। मेडिकल लैबोरेट्रीज व कलैक्सन सेंटर्स भी खुले रहेंगे। फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल रिसर्च लैब तथा कोविड-19 से संबंधित रिसर्च संस्थान भी निरंतर कार्य करते रहेंगे। पशु चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, पैथोलोजी लैब तथा वैक्सीन एवं मैडिसन की बिक्री व आपूर्ति संबंधी सेवाएं जारी रहेंगी। आंखो के अस्पताल, ऑप्टिशियंस दुकाने व दांतों के अस्पताल भी खुले रहेंगे। जरूरी सेवाओं या कोविड-19 के कंटनमेंट के लिए कार्य करने वाले, होम केयर प्रोवाइडर, डायग्रोटिक्स तथा अस्पतालों को जरूरी सेवाओं की आपूर्ति करने वाली फर्म कार्य करती रहेंगी। इसी प्रकार दवाई बनाने वाली यूनिटें, दवाई व मेडिकल डिवाइस बनो वाली यूनिटें, मेडिकल टेक्सटाइल्स, स्वस्छता सामान, मेडिकल ऑक्सीजन, पैकिंग व रॉ मेटिरियल बनाने वाली यूनिटें जारी रहेंगी। सभी चिकित्सा एवं वैटनरी सेवाओं से जुडे व्यक्ति, वैज्ञानिक, नर्स, पैरामैडिकल स्टॉफ, लैब टेकनिशियन तथा अस्पतालों से संबंधित सेवाएं एम्बुलेंस तथा वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों का आवागमन जारी रहेगा। जिलाधीश ने बताया कि कृषि संबंधी कार्य जारी रहेंगे। किसान अथवा कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग खेतों में अपना कार्य कर सकते हैं। कंबाइन मशीन एक दूसरे जिला अथवा राज्य में आवागमन कर सकती हैं। कृषि यंत्रों से जुड़ी दुकानें लॉकडाउन में खुल सकती हैं। दुग्ध आपूर्ति निर्बाध रूप से लॉकडाउन में जारी रहेगी और दूध अथवा दूध के उत्पाद के प्लांट, पशु चारा उत्पादक प्लांट, पोल्ट्री फार्म, हैचरी आदि खुली रहेगी। वित्तीय सेवाओं के लिए जिला में बैंक की शाखाएं एवं एटीएम सेवा लॉकडाउन के दौरान अपने निर्धारित समय अनुसार खुली रहेंगी। पुलिस प्रशासन की ओर से उक्त बैंक शाखाओं में सोशल डिस्टेंस बनाए रखना सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे तथा लाभपात्रों को घर पर ही राशन का वितरण किया जाएगा। बच्चों, शारीरिक व मानसिक रूप से विशेष बौद्धिक योग्यता वाले बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवा व महिला होम खुले रहेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्रों को भी पेंशन अथवा भत्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से दिया जाएगा। राज्य के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों को हिदायतों की अनुपालना और फेस मास्क के साथ जारी रखा जाएगा। प्रसारण सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डीटीएच, केबल सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी सक्षम सेवाओं को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति दी गई है। केवल सरकारी गतिविधियों के लिए डेटा और कॉल सेंटर, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य कर रहे कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) जोकि सरकार से मान्यता प्राप्त है, को मंजूरी दी गई है।

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